Plan Jeevan anand-915

नीति दस्तावेज

LIC का नया जीवन आनंद प्लान एक ऐसा नॉन-लिंक सहभागिता प्लान है जो सुरक्षा और बचत का आकर्षक समायोजन प्रदान करता है. यह संयोजन, पॉलिसीधारक के जीवित रहने की स्थिति में चुनी गई पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान के प्रावधान के साथ, उसके संपूर्ण जीवनकाल के दौरान किसी भी समय मृत्यु होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. यह प्लान, इसकी ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है.

1. लाभ
मृत्यु हितलाभ:

सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिए जाने पर ही निम्नलिखित मृत्यु हितलाभ देय होंगे:

  • »पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर: मृत्यु हितलाभ को “मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि” के रूप में निर्धारित किया जाएगा और निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, तो वह देय होगा. जहाँ, “मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि” को मूल बीमा राशि के अधिकतम 125% या वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है. मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि, मृत्यु तिथि तक चुकाए गए सभी प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगी.
    ऊपर उल्लिखित प्रीमियम में सेवा कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं है.
  • »पॉलिसी अवधि के बाद किसी भी समय पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर: मूल बीमा राशि


पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय हितलाभ: निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, के साथ-साथ मूल बीमा राशि, जीवित रहने पर पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर एकमुश्त देय होगी, बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो.


लाभ में सहभागिता: पॉलिसी निगम के लाभ में सहभागिता करेगी और पॉलिसी अवधि के दौरान निगम के अनुभव के अनुसार घोषित होने वाले साधारण प्रत्यावर्ती बोनस को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, बशर्तें पॉलिसी पूरी तरह से चालू हो. जब पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के कारण कोई दावा उत्पन्न होता है या उत्तरजीविता हितलाभ का भुगतान देय हो, तो प्लान के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस भी घोषित किया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसी चालू हो और निश्चित न्यूनतम अवधि तक चालू रही हो.

2. वैकल्पिक हितलाभ:

LIC का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर: LIC के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर, पॉलिसी अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर वैकल्पिक राइडर के रूप में उपलब्ध है. पॉलिसी अवधि के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में, मूल प्लान के अंतर्गत मिलने वाले मृत्यु हितलाभ के साथ किया जाएगा. दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि के 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों तक समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के भावी प्रीमियम के साथ-साथ मूल बीमा राशि जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर होती है, उसके भाग के प्रीमियम नहीं लिए जाएँगे.    call now 7903758371

   

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